ACCUSED FILED CRPC 156 COMPLAINT FOR FALSE REPORT UNDER CRPC 173.
अंबेडकरनगर के SI पर FIR:3 साल पहले केस में विवेचना के दौरान गलत रिपोर्ट लगाई, कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश
3 साल पहले केस में विवेचना के दौरान गलत रिपोर्ट लगाई, कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश|अम्बेडकरनगर,
Ambedkarnagar
ये फोटो आरोपी SI रमेश शुक्ल की है। कोर्ट ने उन पर कार्रवाई का आदेश दिया है।
अंबेडकरनगर के सम्मनपुर थाने में तैनात रहे दरोगा रमेश चंद्र शुक्ल के खिलाफ कोर्ट ने केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि आरोपी को बचाने के लिए नियमों के खिलाफ काम किया है। वर्तमान समय में आरोपी एसआई जिले के अहिरौली थाने में तैनात है।
सम्मनपुर थाना इलाके के आलमपुर गोमून गांव निवासी गंगाराम ने घटना के सम्बंध में 25 जुलाई 2019 को धारा 352, 504, 506 और 436 के तहत केस दर्ज कराया था। इसकी विवेचना उप निरीक्षक रमेश चंद्र शुक्ला द्वारा किया गया।
आरोप है कि विवेचना के दौरान बिना साक्ष्य जुटाए झूठा मुकदमा दिखाकर एसआई ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। मामले में पीड़ित गंगाराम ने इसकी शिकायत एसपी से कर न्याय की गुहार लगाया, लेकिन उसे यहां से न्याय नहीं मिला ।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस
मामले में पुलिस द्वारा न्याय न मिलने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।पीड़ित के अधिवक्ता ने 156 (3) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वाद दायर किया।मामले में यह पाया गया कि विवेचक उपनिरीक्षक रमेश चंद्र शुक्ला द्वारा लोक सेवक अधिकारी होते हुए अभियुक्त को दंड से बचाने के लिए विधि के निर्देश का अवज्ञा करते हुए अशुद्ध लेख की रचना की गई।
न्यायिक कार्रवाई में लोकसेवक ने रिपोर्ट छिपाने का काम किया। न्यायालय के आदेश के आदेश पर कोर्ट ने उपनिरीक्षक रमेश चंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
Very Good action taken against police.
ReplyDeletePlease send order of court
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