Gujarat news: हाई कोर्ट तय करेगी- ऐसे ऑफिस में किस करना प्राइवेट ऐक्ट है या नहीं जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हो
महिला का आरोप है कि सीसीटीवी के जरिए उसे किस करते देखना उसकी निजता का उल्लंघन है। वहीं बचाव पक्ष ने इसके खिलाफ दलील देते हुए कहा है कि यह आरोप ठीक नहीं।
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अहमदाबाद
गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक अजीबोगरीब मामला आया है। इस केस में कोर्ट को तय करना है कि अगर कोई कपल ऑफिस में किस कर रहा है तो क्या इसे प्राइवेट ऐक्ट या उनके निजी पल माना जाए कि नहीं। कोर्ट को यह भी तय करना है कि क्या यह कपल निजता का उल्लंघन का दावा कर सकता है जबकि ऑफिस में सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है।
असल में वेनेजुएला की एक इंजीनियर भावनगर की तंबोली कास्टिंग लिमिटेड मे काम कर रही थी। उसने कंपनी के डायरेक्टर वैभव तंबोली और उनके पिता बिपिन तंबोली पर आरोप लगाया है कि वे छिपकर उसे अपने सहकर्मी को किस करते देखते थे। इतना ही नहीं उन्होंने वे तस्वीरें और क्लिप लीक भी कर दीं।
इसके पीछे पारिवारिक झगड़ा भी!
जिस सहकमी को यह इंजीनियर किस रह रही थी वह भी तंबोली परिवार का सदस्य मेहुल तंबोली है। मेहुल तंबोली का परिवार के बाकी सदस्यों संग झगड़ा चल रहा है। पिछले साल बोर्ड मीटिंग ने मेहुल ने वैभव तंबोली को चाकू मार दिया था।
इस साल लिखाई एफआईआर
इस साल 19 जनवरी को वेनेजुएला की महिला ने वरतेज पुलिस स्टेशन में तंबोली परिवार के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज लीक करने की एफआईआर दर्ज कराई। इन पर आईपीसी की धारा 354 सी और आईटी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तंबोली परिवार की यह दलील
इस एफआईआर के खिलाफ वैभव तंबोली और उनके पिता ने अदालत में अपील की। उनके वकील महेश जेठमलानी और अजय चोकसी ने दलील दी कि आईपीसी की धारा 354 सी की परिभाषा के अनुसार किस करना 'निजी पल' या प्राइवेट ऐक्ट में नहीं आता। इसके साथ ही अगर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा है तो किसी को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई उसे नहीं देख रहा होगा।
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